उत्तर प्रदेश

अतीक अहमद के गुर्गे असद कालिया की जमानत अर्जी खारिज-Allahabad High Court

Allahabad High Court ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे और 50 हजार के इनामी अपराधी मोहम्मद असद उर्फ असाद कालिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है. असद कालिया के खिलाफ एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा पूरामुफ्ती थाने में दर्ज है. इसके अलावा वह चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी शामिल बताया जाता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान असाद कालिया की ओर से जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची को इस मुकदमे में रंजिशन झूठा फंसाया गया है. यह भी कहा गया कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शिकायतकर्ता अचल कुमार भारती ने एक भू-माफिया के साथ मिलकर याची को झूठे मुकदमे में फंसाया है. शिकायतकर्ता अचल कुमार भारती ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है कि वह 26 जुलाई 2022 को मंदरी स्थित अपनी जमीन देखने गया था, तभी असाद कालिया अपने साथियों के साथ आया और जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्टल से गोली चलाई.

असाद की ओर से कहा गया था कि शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं आई है. घटना की प्राथमिकी करीब एक सप्ताह विलंब से 31 जुलाई 2022 को दर्ज कराई गई. सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि असाद कालिया 50 हज़ार का इनामी अपराधी है. उसके खिलाफ 15 आपराधिक मुकदमों का रिकॉर्ड है, साथ ही चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि हत्याकांड की साजिश रचने में वह भी शामिल था.

Allahabad High Court  ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि यदि छह माह के भीतर मुकदमे के ट्रायल में कोई प्रगति नहीं होती तो याची दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है. इस मामले में माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद भी आरोपी है.

News Desk

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