कथित फर्जी डिग्री मामले में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत-Allahabad High Court
केशव प्रसाद मौर्य को Allahabad High Court से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है. याचिका में केशव मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज़ के आधार पर चुनाव लड़ने व पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी. प्रयागराज के दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और.जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की.
याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी का कहना था कि उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए यह याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका तथ्यविहीन है. याचिका में लगाए गए आरोपों में बल नहीं है.
इस पर कोर्ट ने याची को चेतावनी दी कि याचिका भारी हर्जाने के साथ खारिज करेंगे. इस पर याची के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो याचिका वापस लेना चाहते हैं. कोर्ट ने इस बात को मंजूर करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इससे पूर्व भी अधीनस्थ अदालत में सीआरपीसी धारा 156 (3) के तहत परिवाद दाखिल कर केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था. अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था.
इसके बाद दिवाकर त्रिपाठी ने Allahabad High Court में जनहित याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसे सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को संदर्भित किया था. डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया.