Muzaffarnagar News: नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी को अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News)।पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा। ०९ मई २०२० को वादी द्वारा थाना फुगाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त सन्दीप पुत्र कैलाशचन्द निवासी ग्राम हबीबपुर थाना फुगाना, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी साली के साथ मारपीट कर धक्का देना जिससे आई चोट के कारण पीडिता की मृत्यु हो जाने की घटना कारित की गयी है।
वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फुगाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।
थाना फुगाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को दिनांक ०९ मई २०२० को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक ३१ अगस्त २०२० को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग के साथ मारपीट कर हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना के नेतृत्व में थाना फुगाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-२ न्यायाधीश श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी सन्दीप उपरोक्त को धारा ३०२,२०१ भादवि व ६ पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व २५,००० रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सजा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है ।