Muzaffarnagar News: अतिक्रमण को लेकर भेजा नोटिस
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News)। उत्तर प्रदेश राज्य हाइवे प्राधिकरण ने आई.पी.एल. रोहाना चीनी मिल को अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया है। नोटिस मे कहा गया है कि मुजफ्फरनगर से सहारनपुर वाया देवबन्द स्टेट हाईवे नम्बर 59 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-9 के अन्तर्गत राजमार्ग अधिकरण को विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी क्रम में देवबन्द हाईवे प्राईवेट लिमिटेड को रियायत प्राही घोषित करते हुए प्रचातन अनुसरण् एवं हस्तांतरण का अधिकार दिया गया है। आईपीएल शुगर मिल रोहाना द्वारा राजमार्ग संख्या-59 के दाहिनी और बाई तरफ अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किया गया है।
नोटिस मे कहा गया है कि शुगरमिल द्वारा शहर क्षेत्र में अस्थाई रोड अतिक्रमण, अस्थाई रोड खोखा, ढाबा, रेहडी इत्यादि अस्थाई निर्माण/व्यवसायिक निर्माण, राजमार्ग भूमि पर अवशिष्ट सामग्री एवं गन्दगी डालकर अतिक्रमण करना, भवन निर्माण सामग्री डालना, हलके भारी वाहनो की पार्किग कराना तथा स्थाई/अस्थाई निर्माण द्वारा जल निकासी अवरूद्ध करना।
इस लिए नोटिस के माध्यम से सूचना दी जाती है कि स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए। अन्यथा राजमार्ग एक्त 1956 की धारा 8 बी के तहत कार्यवाही जाएगी।