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Muzaffarnagar: चला चाबुक, मिलावटखोरों से वसूला ३२२०००.०० का अर्थदण्ड

मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, नरेन्द्र बहादुर सिंह, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा माह दिसम्बर २०२३ में १८ वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों पर लगाया गया रू ३२२०००.०० का अर्थदण्ड।

जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के दिशा निर्देशानुसार जनपद मु०नगर में कार्यरत खाद्घ्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्घ्य सुरक्षा एवं मानक अधीनियम २००६ के अन्तर्गत खाद्घ्य पदार्थो के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्घ्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गये थेग् जांच के पश्चात खाद्घ्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्घ्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्घ्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ध् न्याय निर्णायक मजिस्ट्रेट (प्रशासन)ग् मुजफ्फरनगर के न्यायालय द्वारा माह दिसम्बर २०२३ में १८ वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों पर रू ३२२,०००.०० का अर्थदण्ड लगाया गया।

जिसका विवरण निम्नानुसार है-इरशाद पुत्र निन्ना ,ग्राम-शिकारपुर, मुजफ्फरनगर पर २००००.००/चीनी, इरशाद पुत्र निन्ना ,ग्राम-शिकारपुर ,मुजफ्फरनगर पर १२०००.००/गुड़, बिल्लू पुत्र निन्ना, ग्राम-शिकारपुर,मुजफ्फरनगर पर २००००.००/चिनी, इरशाद पुत्र निन्ना ,ग्राम-शिकारपुर , मुजफ्फरनगर पर १२०००.००/गुड़, रविन्द्र कुमार पुत्र रोहिताश,ग्राम-शिकारपुर, मुजफ्फरनगर पर १२०००.००/गुड़, रविन्द्र कुमार पुत्र रोहिताश, ग्राम-शिकारपुर, मुजफ्फरनगर पर २००००.००/चिनी, शैकी पाल पुत्र जगपाल, मीरापुर,मुजफ्फरनगर पर १५०००.००/मिश्रित दूध, मुस्तकीम पुत्र अब्दुल कय्यूम ,कमहेड़ा,मुजफ्फरनगर पर ३५०००.००/चिकन चंगेजी, अखतर अली पुत्र मौ. शमीम, साँझक, मुजफ्फरनगर पर १२०००.००/मिश्रित दूध, मौ. उवेश पुत्र शमशाद अहमद, खतौली,मुजफ्फरनगर पर १००००.००/मिक्स फ्रूट जूस, दिनेश त्यागी पुत्र हरपाल सिंह, रामपुरी,मुजफ्फरनगर पर १४०००.००/गेहूँ का आटा, राजेश पुत्र सोमपाल सिंह, ग्राम- रामपुर,मुजफ्फरनगर पर १२०००.००/मिश्रित दूध, अंकित पाल पुत्र जगदीश,ग्राम-होशियारपुर बधाई, मुजफ्फरनगर पर २००००.००/मिश्रित दूध, विनीत कुमार पुत्र मेघपाल सिंह, शाहपुर, मुजफ्फरनगर पर २००००.००/मिश्रित दूध, मोनू पुत्र नरेश,ग्राम-बहेड़ी, मुजफ्फरनगर पर १३०००.००/गाय का दूध, दीपक गुप्ता पुत्र सलेक चंद,रामपुरी उत्तरी, मुजफ्फरनगर पर २००००.००/बेसन, इस्तकार अली पुत्र उम्मेद अली,ग्राम-खोकनी, मुजफ्फरनगर पर १५०००.००/मिश्रित दूध, भूरा पुत्र यूसुफ, ग्राम- मेघाखेड़ी, मुजफ्फरनगर पर ४००००.००/दही सहायक आयुक्त(खाद्य),मुजफ्फरनगर डॉ. चमन लाल ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में माहदृदिसम्बर २०२३ तक १४० वादो को निस्तारित करते हुए माननीय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/न्याय निर्णायक मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मुजफ्फरनगर द्वारा रू २२,६५,०००.०० (बाईस लाख पैसठ हजार रू) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। माह दिसम्बर २०२३ तक रु २५,४७,०००.००(पच्चीस लाख सैंतालीस हजार) अधिरोपित अर्थदंड की वसूली की गयी है एवं माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी मुजफ्फरनगर में माह दिसम्बर २०२३ तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा १६९ वाद दायर किये गए हैं।

 

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