पीपीएफ

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Government Saving Scheme: बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निवेश के नियम में राहत

Government Saving Scheme लघु बचत योजना से कई योजनाओं में आपका निवेश कर लाभ के लिए योग्य है. ये आम तौर पर आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती हैं. कुछ सामान्य पात्र योजनाएं एससीएसएस और पीपीएफ हैं. आपको आईटी अधिनियम की धारा 80सी के तहत ₹1.5 लाख तक का लाभ मिलता है.

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