बॉम्बे हाईकोर्ट

वैश्विक

किसी को प्यार करना और किस करना अप्राकृतिक यौन अपराध की श्रेणी में नहीं- Bombay high court की टिप्पणी

Bombay high court ने कहा कि पहली नजर में मौजूदा मामले में अप्राकृतिक यौन संबंध की बात साबित नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही एक साल तक हिरासत में रहा है और मुकदमे की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है।

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