शत्रु सम्पत्ति

उत्तर प्रदेश

शत्रु सम्पत्ति को लेकर Muzaffarnagar खेवट 4/1 महाल रूस्तम अली खां के तहत भ्रम फ़ैलाया जा रहा है: अनिल स्वरूप

Muzaffarnagar का मामला, जिसमें खेवट 4/1 महाल रूस्तम अली खां के तहत आने वाली भूमि का विवाद शामिल है, शत्रु सम्पत्ति कानून के तहत नहीं आता। यह भूमि 1942 से ही विवादों में रही है, जब तत्कालीन सम्पत्ति मालिक रुखनुदुल्ला शमशेर जंग नवाब ने इसे लालादीप चंद और लाला दुर्गाप्रसाद के बीच बेचा था। इस मामले में, भारत के विभाजन से पहले ही सभी विवादों का निपटारा हो चुका था।

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