anti CAA protest

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आरोपी की पहचान नहीं हो सकी: बरी करने का स्पष्ट मामला

यह दुकान मूल रूप से भगत सिंह नाम के व्यक्ति की थी। भगत सिंह ने दुकान को आसिफ को किराये पर दिया हुआ था। भगत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि भीड़ ने उसके दुकान को इसलिए लूट लिया था

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नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत

अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि तीनों आरोपी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधियों में हिस्सा ना लें और रिकॉर्ड में दर्ज पते पर ही रहें।

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