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Bulandsehar News: अवैध संबंधों में बाधक पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 7-7 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा

Bulandsehar News: मामला अनूपशहर कोर्ट में चलता रहा। एडीजे अनूपशहर ज्ञान प्रकाश तिवारी ने आज दोनो पक्षो की दलीलों, प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर म्रतक की पत्नी के प्रेमी जीतम और उसके साथी धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 7-7 हजार रुपयेका अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी धुरुव वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने मृतक की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के मामले में बरी कर दिया है।

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