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लोगों की सुविधा के लिए निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती-Gujarat High Court

Gujarat High Court न्यायमूर्ति शास्त्री ने कहा, “बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला… हमें लगता है कि किसी नीति को विनियमित करने और लागू करने की आड़ में इन निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती. मानव जीवन की सुविधा के लिए, हम ऐसी चीज की अनुमति नहीं दे सकते.”

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