Chhibramau के धरनीधरपुर नगरिया में हुई वारदात के बाद पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज
Chhibramau सचिन राठी की दाईं जांघ में गोली लग गई। वहीं विशुनगढ़ थानाध्यक्ष पारुल चौधरी ने एफआईआर संख्या 0157, धारा 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। इस संबंध में कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सिपाही सचिन राठी की हत्या की धारा विवेचना के दौरान बढ़ाई जाएगी।
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