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वैश्विक

गर्भपात के लिए नाबालिक का नाम उजागर करना जरूरी नहीं- Madras High Court

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत रिपोर्ट में नाबालिग के नाम का खुलासा करने पर जोर दिया जाता है, तो नाबालिगों द्वारा ‘‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम’’ के तहत सुरक्षित गर्भपात के लिए आरएमपी के पास जाने की संभावना कम हो सकती है.Madras High Court

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