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Marriage Act में संशोधन लाएगी सरकार, गैर-कानूनी होगा 21 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह

 अभी लड़िकयों की शादी की उम्र कानूनी रूप से 18 साल तय की गई है। ऐसे में अब इस बदलाव के बाद 21 साल से कम उम्र की लड़िकयों का विवाह Marriage Act करना गैर-कानूनी होगा।

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