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Gujarat: कैंसर का इलाज कराने के बाद इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया,30 दिनों के भीतर 6 लाख रुपये और कानूनी खर्चों के लिए 5 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश

Gujarat-अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि बीमा कंपनी ने आधारहीन आपत्तियां पैदा कर अपनी सेवा में चूक की. वोरा ने 20 वर्षों से पॉलिसी ले रखी थी. वोरा के वकील शैलेंद्र सिंह जडेजा ने बताया कि आयोग ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर 6 लाख रुपये और कानूनी खर्चों के लिए 5 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.

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