Sonbhadra: सात साल बाद पाक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, शैलेंद्र को उम्रकैद और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा
Sonbhadra News: पुलिस प्रवक्ता ने भी सजा और अर्थदंड की पुष्टि की है। बताया कि थाना राबर्ट्सगंज में धारा 376 भादवि और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत शैलेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मण निवासी तिलौली, थाना राबर्ट्सगंज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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