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पीएम-केएमवाई-जागरूकता के लिए मोबाईल वैन रवाना

जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने आज कलैक्ट्रट से जनपद के लघु एंव सीमान्त कृषकों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना(पीएम-केएमवाई) नामक वृद्धावस्था पेशन योजना के प्रचार प्रसार एवं किसानों में उक्त योजना के प्रति जागरूकता के लिए एक मोबाईल वैन को हरी झण्डी दिखाकर जनपद के ग्रामों में रवाना किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि (पीएम-केएमवाई) नामक वृद्धावस्था पेशन योजना दिनांक- 09.08.2019 से प्रारम्भ की गई है|

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के प्रचार वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

जिसमें प्रदेश के लघु एंव सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एंव वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरूष और स्त्री दोनो के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रूपये 3000.00 की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह एक स्वैच्छिक एंव अंशदायी पेंशन स्कीम है और इसमें शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष है, जिसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के किसानो के प्रविष्टि की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि रूपये 55 से 200 प्रतिमाह होगी। योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों की पंजीकरण कराने की कार्यवाही कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से की जायेगी। समस्त कृषक अपने नजदीकी कामन सर्विस सेन्टर पर जाकर पंजीकरण कराते हुए योजना का लाभ उठायें।

उन्होने बताया कि कृषि विभाग द्वारा अपने समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रथम चरण में दिनांक- 31.08.2019 तक 200 कृषकों का प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) नामक वृद्धावस्था पेशन योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य भी दिया गया है।

News Desk

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