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अल्पसंख्यक टर्मलोन योजना: ६ प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्घ

 

मुजफ्फरनगर। .जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि टर्मलोन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन के लिये) के बेरोजगार युवक एंव युवतियों हेतु न्यूनतम रू० १.०० लाख व १.०० लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एंव ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) ६ प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्घ कराया जायेगा 

लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी ०५ वर्षा में २० समान त्रैमासिक किश्तो में की जायेगी। परियोजना लागत का ९० प्रतिशत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम लि० द्वारा तथा ०५-०५ प्रतिशत उ०प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एंव विकास निगम लि०/लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतो से लगाया जायेगा। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन) का हो, अभ्यर्थी उ०प्र० प्रदेश का मूल निवासी हो। (तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र), अभ्यर्थी की पारिवरिक आय शहरी क्षेत्रों के लिये रू० १,२०,०००/- तक व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ९८०००/- तक हो।

तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का योजना के संचालन एंव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एंव विकास निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड बैंक एकाउन्ट होना आवश्यक है। आवेदक की आयु १८ वर्ष से अधिक हो। (आयु प्रमाण पत्र), शैक्षिक/तकनीकी योग्यता का प्रमाण-पत्र तथा निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र होना अनिवार्य है। निगम की मार्जिन मनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही हांगे।

योजनान्तर्गत निःशुल्क आवेदन किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ३०९ विकास भवन मुजफ्फरनगर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर अन्तिम दिनांक ३१-१२-२०१९ तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का कष्ट करें।

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