उत्तर प्रदेश

Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026: 4 मार्च को शाम 5 बजे तक सभी शराब और भांग की दुकानें बंद

Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026 के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने कड़ा और स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। होली (रंग) का पर्व दिनांक 04 मार्च 2026 को मनाया जाएगा, और इसी दिन शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में आबकारी दुकानों को निर्धारित समय तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक हित और सामुदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।


🔴 Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026: जिला मजिस्ट्रेट का स्पष्ट आदेश

जनपद मुजफ्फरनगर में जिला मजिस्ट्रेट श्री उमेश मिश्रा ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार, दिनांक 04 मार्च 2026 को सायं 05 बजे तक जनपद की समस्त आबकारी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।

प्रशासन ने इस निर्णय को Holi 2026 के दौरान संभावित अव्यवस्था, शराब के दुरुपयोग और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका से जोड़ते हुए इसे एहतियाती कदम बताया है।


🔴 किन-किन अनुज्ञापनों पर लागू रहेगा प्रतिबंध

Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026 के अंतर्गत निम्नलिखित सभी प्रकार के अनुज्ञापन (लाइसेंस) प्रभावित होंगे—

  • देशी शराब की दुकानें

  • कम्पोजिट शॉप

  • मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापन

  • थोक अनुज्ञापन जैसे सी.एल.-2

  • एफ.एल.-2/2बी

  • भांग की थोक एवं फुटकर दुकानें

  • एफ.एल.-6/7 बार अनुज्ञापन

  • एफ.एल.-16/17 अनुज्ञापन

  • एफ.एल.-39

  • एम.ए.-2 एवं एम.ए.-4 अनुज्ञापन

अर्थात जनपद में संचालित शराब, बार और भांग से संबंधित सभी अधिकृत प्रतिष्ठान 04 मार्च को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे।


🔴 अनुज्ञापियों को नहीं मिलेगा कोई प्रतिफल

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026 के तहत लागू इस बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल या मुआवजा देय नहीं होगा। यह निर्णय आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है और इसे कानून सम्मत बताया गया है।

इस आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण और कानूनी दंड शामिल हो सकता है।


🔴 शांति व्यवस्था सर्वोपरि: प्रशासन की रणनीति

होली जैसे रंगों और उल्लास के पर्व पर बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं। ऐसे में शराब के सेवन से विवाद, मारपीट या अन्य अप्रिय घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026 का उद्देश्य ऐसे किसी भी जोखिम को कम करना है।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और गश्त की व्यवस्था की जा रही है।


🔴 नागरिकों से अपील

प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे होली का पर्व सौहार्द और अनुशासन के साथ मनाएं। रंगों का यह उत्सव सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है, इसलिए किसी भी प्रकार की अराजकता या नियम उल्लंघन से बचना आवश्यक है।

Muzaffarnagar Holi Dry Day 2026 के तहत लिया गया यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।


मुजफ्फरनगर में 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर शाम 5 बजे तक सभी शराब, बार और भांग की दुकानों की बंदी का आदेश लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जनहित और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए सभी नागरिकों और अनुज्ञापियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

 

News-Desk

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