उत्तर प्रदेश

हिस्ट्रीशीटर नब्बू उर्फ नायब की 42.25 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क

रामपुर में शुक्रवार को जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत हिस्ट्रीशीटर नब्बू उर्फ नायब (Nabbu aka Nayab) की लाखों की संपत्ति कुर्क की है। अपराधी ने यह संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की थी, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

जिला प्रशासन पूरे पुलिस बल के साथ रामपुर के थाना गंज क्षेत्र के सेजनी नानकार निवासी नब्बू उर्फ नायाब के मकान पर पहुंचा और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि हिस्ट्रीशीटर की 42.25 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

बता दें कि जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है। आंगा गांव निवासी नब्बू उर्फ नायब का अपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। पुलिस आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही भी कर चुकी है। वहीं उसने अपराध के जरिए यह संपत्ति खड़ी की थी, ऐसे में प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके के सेजनी नानकार में बने एक दो मंज़िला मकान और एक खाली प्लांट जो काशीपुर आंगा में स्थित है, उसे भी जब्त कर सील कर दिया है।

पहले जिला प्रशासन ने नब्बू के दो मंजिला आवास को सील किया और उसके बाद जिला प्रशासन की टीम काशीपुर आंगा पहुंची, जहां पर करीब दो से ढाई बीघा जमीन नब्बू की थी, उस जमीन पर भी प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इस दौरान सीओ और तहसीलदार सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई की गई।

वहीं इस मामले में सीओ धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि थाना अजीम नगर पर दर्ज अपराध संख्या 165/ 2020 गैंगस्टर एक्ट के तहत नब्बू पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस मामले में जांच के दौरान यह पाया गया कि इस अपराधी के द्वारा अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया गया है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जिला अधिकारी के आदेश से धारा 14,1 के तहत कुर्क किया जा रहा है।

यह कुल संपत्ति 42 लाख, 25 हजार 800 की आंकी गई है। सीओ ने बताया कि अपराधी नब्बू पर 22 मुकदमे दर्ज हैं और इसी के आधार पर यह गैंगस्टर बना है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ही इस पर यह कार्रवाई की गई है।

 

News Desk

निष्पक्ष NEWS,जो मुख्यतः मेन स्ट्रीम MEDIA का हिस्सा नहीं बन पाती हैं।

News Desk has 5917 posts and counting. See all posts by News Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =