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Marriage Act में संशोधन लाएगी सरकार, गैर-कानूनी होगा 21 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह

Task Force की सिफारिश विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ हुई, क्योंकि यह फैसला उन्हें सीधे रूप से प्रभावित करता है।मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर बुधवार को महिलाओं के विवाह की कानूनी उम्र को 18 से 21 वर्ष तक करने का प्रस्ताव पारित किया। जोकि पुरुषों के समान है।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकार Marriage Act  बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन संसद में पेश करेगी। इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी।

 अभी लड़िकयों की शादी की उम्र कानूनी रूप से 18 साल तय की गई है। ऐसे में अब इस बदलाव के बाद 21 साल से कम उम्र की लड़िकयों का विवाह Marriage Act करना गैर-कानूनी होगा। गौरतलब है कि बुधवार को कैबिनेट की मिली मंजूरी जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की Task Force ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है।

 जया जेटली ने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण करने का नहीं रहा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है। शादी की उम्र को लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे का हमारा मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पहली बार 2.0 की कुल प्रजनन दर हासिल की। यह दर्शाता है कि आने वाले सालों में जनसंख्या विस्फोट की संभावना नहीं है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बाल विवाह 2015-16 में 27 प्रतिशत से मामूली कम होकर 2019-21 में 23 प्रतिशत हो गया है।

 जेटली ने कहा कि Task Force की सिफारिश विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ हुई, क्योंकि यह फैसला उन्हें सीधे रूप से प्रभावित करता है। बता दें कि अभी देश में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनत्तम उम्र 18 है, जबकि लड़कों की न्यूनत्तम उम्र 21 साल है।

जेटली ने कहा कि विवाह की उम्र को लेकर हमें 16 विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रिया मिली है। वहीं युवाओं की राय जानने के लिए इसमें 15 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इसमें खास तौर पर ग्रामीण और हाशिए पर पहुंचे समुदायों में, जैसे कि राजस्थान के विशेष जिलों में जहां बाल विवाह काफी प्रचलित है और सभी धर्मों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से समान रूप से फीडबैक लिया गया।

Task Force महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में गठित किया गया था। इसमें नीति आयोग के डॉ वी के पॉल और डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों और विधायी विभाग के सचिव भी शामिल हैं।

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