वैध शस्त्रधारी अपने लाइसेंस 29 जून तक एनडीएएल पर अपलोड कराएंः अपर जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/प्रभारी अधिकारी(शस्त्र) अमित सिंह ने बताया कि वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल पर दर्ज नहीं हो पाये हैं, उनके शस्त्र लाइसेंस 29 जून तक एनडीएएल पर अपलोड करा ले। उन्होंने बताया कि 29 जून के बाद बिना यूआईएन के शस्त्र लाईसेंस अवैध हो जायेगें।
उन्होंने बताया कि समस्त शस्त्र लाइसेंसधारी जिनके शस्त्रों का डाटा बेस सोफ्टवेयर पर फीड होने से रह गया है वह अपने लाइसेंस, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अपने वर्तमान फोटो सहित निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना 2 प्रतियों में कलक्ट्रेट स्थित शस्त्र कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि यदि शस्त्र लाईसेंसधारक द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नही करायी जाती है तो ऐसे शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस दिनांक 29 जून से अवैध समझे जायेंगे और इसके लिए शस्त्र लाईसेंसधारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासनादेश द्वारा शस्त्र लाईसेंसधारियों को कानूनी तौर पर एक व्यक्ति एक लाईसेंस पर केवल दो हथियार तक रखने का प्राविधान किया गया है
आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुघ (संशोधन) अधिनियम 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाईसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है वे अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर 2020 तक जमाध्सरेण्डर कर दें।
उन्होने बताया कि एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर इन बंदूकों का लाईसेंस समाप्त हो जायेगा।उन्होने बताया कि शासनादेश में यह भी कहा गया है कि आम लोग अपना शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर सकते हैं।
