राशन कार्ड सरेंडर करने और रद्द करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया: UP Government
UP Government ने कहा है राशन कार्ड सरेंडर करने और रद्द करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मीडिया में राशन कार्ड की पात्रता और अपात्रता को लेकर चल रही खबरें फर्जी हैं।
खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी कि राशन कार्ड के लिए पात्रता मानक 7 अक्टूबर 2014 को निर्धारित किए गए गाइडलाइन के अनुसार ही हैं। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और पात्रता व अपात्रता के लिए कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गई है।
#BreakingNews #Lucknow pic.twitter.com/HmSbpvj0g8
— News & Features Network (@mzn_news) May 22, 2022
उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड की पात्रता- सरकारी योजना के अंतगर्त पक्का मकान, विधुत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस, मोटरसाइकिल स्वामी, गौ पालक व मुर्गी पालक आदि के आधार पर तय नहीं की जा सकती हैं। साथ ही इन्हें इस आधार पर अपात्र भी घोषित नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2013 और प्रचलित शासनादेशों में अपात्र राशनकार्ड धारकों से वसूली जैसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं रिकवरी के लिए भी शासन स्तर से या फिर खाद्य कार्यालय से भी कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस कारण से रिकवरी के लिए फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक और फेक हैं।
कौन नहीं है हकदार
- नगरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए आयकर कर दाता।
- परिवार में किसी के पास 4 पहिया वाहन, एसी, 5केबी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, हॉरवेस्टर व ट्रैक्टर आदि हो।
- नगरी के लिए, जिनके पास 100 वर्गमीटर में प्लाट व आवासीय घर और ग्रामीण के लिए परिवार में या अकेले 5 एकड़ की सिंचित भूमि हो।
- ऐसा परिवार, जिसके पास 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कॉर्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
- वहीं ग्रामीण के लिए परिवार के समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रति वर्ष या उससे अधिक हो, जबकि नगरी के लिए 3 लाख प्रति वर्ष हो।
- ऐसे परिवार, जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
उपरोक्त चीजें नहीं होने पर ही राशन कार्ड पात्र लोगों को जारी होते हैं और ये अपात्रता नगरी और ग्रामीण दोनों के लिए हैं। अगर आप भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए।
गौरतलब है कि खाद्य और रसद विभाग की ओर से पात्र व्यक्तियों के ही राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। विगत दो वर्षों 1 अप्रैल 2020 से अब तक कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं राशन कार्ड के अपात्रता के संबंध में अक्टूबर 2014 के दौरान ही शर्तें और शासनादेश जारी की गई है।
