Delhi Riots

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दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उमर खालिद और खालिद सैफी को Karkardooma Court ने किया बरी

उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था. हालांकि Karkardooma Court कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया.

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आरोपी की पहचान नहीं हो सकी: बरी करने का स्पष्ट मामला

यह दुकान मूल रूप से भगत सिंह नाम के व्यक्ति की थी। भगत सिंह ने दुकान को आसिफ को किराये पर दिया हुआ था। भगत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि भीड़ ने उसके दुकान को इसलिए लूट लिया था

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उमर खालिद, खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर अदालतों में पेश करने की पुलिस की याचिका खारिज

याचिका में कहा गया कि वे उच्च जोखिम वाले कैदी हैं। इसपर अदालत ने कहा कि पेशी के दौरान उनसे किसी तरह का खतरा नहीं है। फिर उन्हें हथकड़ी लगाने की जरुरत क्या है।

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