Sonbhadra News: दहेज के लिए की थी हत्या, आफताब, महताब और शहजाद दोषी-जेल में बिताई गई अवधि सजा में होगा समाहित
Sonbhadra News-अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलेें सुनने के साथ ही, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परिशीलन के बाद उपरोक्त सजा सुनाई। यह भी निर्णय पारित किया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित रहेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी की।
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