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उत्तर प्रदेश

Allahabad हाईकोर्ट का सख्त रुख: Ghaziabad डीएम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल, तलब किए गए

Ghaziabad की एक संपत्ति को नीलामी के माध्यम से SRSD बिल्डकॉन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 201 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हासिल किया था। नियमों के मुताबिक, नीलामी में प्राप्त संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी इस पर स्पष्ट रूप से 2 जुलाई को आदेश जारी किया था, कि ऐसी संपत्तियों पर किसी प्रकार की स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होती। प्रयागराज: Allahabad हाईकोर्ट

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वैश्विक

भगवान ना तो वर्ष 1968 में हुए कथित समझौते में पक्षकार थे- Mathura कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में दलील

Mathura हिंदू पक्ष ने दलील दी कि यह वाद पोषणीय है और वाद की गैर पोषणीयता के संबंध में आवेदन पर साक्ष्यों को देखने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है. हरिशंकर जैन ने कुछ निर्णयों का हवाला भी दिया. मंगलवार को, हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि पूजा स्थल कानून, 1991 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि इस कानून में धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया है।

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