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Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला: मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त को करारी शिकस्त, माफी और हर्जाने का आदेश

Supreme Court के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस वीके विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 19 सितंबर को बिना शर्त माफी मांगी है और पिछली कार्यवाही के अनुसार, वे इसे अखबार में प्रकाशित करने के लिए भी तैयार हैं. उन्होंने अदालत को सूचित किया कि बयान भावनात्मक रूप से दिए गए थे

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