प्रवर्तन निदेशालय का Supreme court में हलफनामा, दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल की भूमिका रही
जांच एजेंसी ने Supreme court हलफनामे में कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे और ऐसे में गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है. जांच एजेंसी ने कहा कि यह कहना गलत है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर करने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
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