उत्तर प्रदेश

Gorakhnath Temple में हमले के दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Gorakhnath Temple के सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के मामले में दोषी अहमद मुर्तजा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. एनआईए-एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट ने उसे यूएपीए, देशद्रोह, गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमले सहित कई अपराधों में सजा सुनायी है. बता दें कि पिछले साल बीते 3 अप्रैल को अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था. हमले के 9 महीने के अंदर ही उसके खिलाफ ट्रायल पूरा कर सजा का ऐलान कर दिया गया है.

शनिवार को लखनऊ की एक अदालत ने 28 जनवरी को अब्बासी को गोरखनाथ मंदिर में पीएसी के जवान पर हमला करने का दोषी ठहराया था. एटीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा था कि सजा की मात्रा की घोषणा 30 जनवरी को की जाएगी. घटना के समय गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान और उसके साथी के अलावा घायलों का मेडिकल करने वाले चिकित्सक एवं महिला कांस्टेबल की गवाही अहम रही.

4 अप्रैल, 2022 को गोरखनाथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, विनय कुमार मिश्रा की शिकायत के आधार पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के स्नातक अहमद मुर्तजा ने 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की और वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे दो पीएसी के जवान घायल हो गए थे. युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

इसके बाद अगले दिन मुर्तजा का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों से मिलने पर मामला एटीएस और खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा. उसे अदालत ने एक हफ्ते के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा था. शासन ने मुकदमे की विवेचना एटीएस को सौंप दी थी. मुर्तजा को लेकर एटीएस उसके घर पहुंची तो कमरे से डोंगल व एयरगन मिला था. इसके बाद मुर्तजा पर यूएपीए में धाराएं बढ़ा दी गई थी. इस पूरे मामले में कुल 27 गवाह पेश किये गए थे. इसके बाद आरोपी का बयान दर्ज किया गया.

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