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‘मोदी सरनेम’ केस में 2 साल की सजा के बाद Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता खत्म

Rahul Gandhi को शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है. लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है. आदेश के मुताबिक, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य पाए जाते हैं.

 ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद से ही राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडराने लगा था.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनिया गुतारेस के उप-प्रवक्ता ने बयान दिया है कि उन्हें यह जानकारी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनायी गयी है. उन्हें यह जानकारी भी है कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को चुनौती देने की योजना बना रही है.

गौरतलब है कि एंतोनिया गुतारेस के उप-प्रवक्ता फरहान हक से बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया था कि क्या गुतारेस भारत में लोकतंत्र को लेकर चिंतित हैं? हक ने कहा, मैं कह सकता हूं कि हमें राहुल गांधी के मामले से जुड़ी खबरों की जानकारी है. हमें पता है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है. इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा-499 और 500 के तहत गांधी को दोषी करार दिया. हालांकि, अदालत ने Rahul Gandhi को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें.

Rahul Gandhi ने सजा सुनाये जाने के बाद महात्मा गांधी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि उनके लिए सत्य ही भगवान है. उन्होंने ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन- महात्मा गांधी.

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