उत्तर प्रदेश

Mainpuri: दुष्कर्मी को 15 साल की सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना- दो साल पहले किया Rape

Mainpuri अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने दो साल पहले घर में अकेली युवती के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने सजा सुनाई। 

Mainpuri करहल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती 28 नवंबर 2021 को दोपहर के दो बजे घर में अकेली थी। उसके पिता खेत पर गए हुए थे। तभी गांव का आनंद उसकेे घर में घुस गया। युवती को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच युवती का पिता घर आ गया तो आनंद घर से भाग गया। 

युवती के पिता ने Mainpuri थाना करहल में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया। आनंद को जेल भेजने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, युवती सहित गवाहों ने दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। 

गवाही के आधार पर आनंद को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और विश्वजीत राठौर ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज मीता सिंह ने दुष्कर्मी को 15 साल की सजा सुनाकर उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आनंद को Mainpuri पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडऩा पड़ा। शनिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

News-Desk

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