उत्तर प्रदेश

जमीन के विवाद में मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में Prayagraj पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन के विवाद में मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में Prayagraj के पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि मामले की एफआईआर दर्जकर 15 जुलाई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या पुलिस आयुक्त अदालत में पेश हों।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने फूलपुर के याची इश्तियाक की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित दिया है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मैलहन गांव का है। वकील प्रणेश मिश्रा ने बताया कि याची की कृषि भूमि पर पड़ोसी मो.शाहिद, उसके परिजन कब्जा कर रहे थे।

20 जनवरी को मना करने पर उन्होंने जानलेव हमला किया था, जिसकी तहरीर याची ने फूलपुर थाने में दी थी, लेकिन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए Prayagraj के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है।

 

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: [email protected]

News-Desk has 20160 posts and counting. See all posts by News-Desk

Avatar Of News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =