Sonbhadra News: चार वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले पति को उम्र कैद की सजा
Sonbhadra News: पुष्पावती हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पत्नी की हत्या के दोषी कैलाश को उम्रकैद के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं ससुर रामजी, सास कुमारी देवी और जेठ कमलेश को दोषसिद्ध पाकर पांच-पांच वर्ष की कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन कथानक के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी लालबहादुर ने 11 अगस्त, 2017 को करमा थाने में तहरीर दी। इसके जरिए अवगत कराया कि उसने अपनी बड़ी बेटी पुष्पावती को शादी 10 वर्ष पूर्व करमा थाना क्षेत्र के तिलौली गांव निवासी कैलाश के साथ किया था। पांच वर्ष बाद बेटी का गौना हुआ और ससुराल गई। वहां पर दहेज में 50 हजार रुपये नगद, बाइक, फ्रीज, सोने की चेन आदि की मांग को लेकर पति कैलाश, ससुर रामजी, सास कुमारी देवी और जेठ कमलेश आदि पुष्पावती को प्रताड़ित करने लगे। मारने-पीटने के साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी। आरोप लगाया कि 10 अगस्त, 2017 को बेटी की हत्या करके शव को जला दिया गया।
इस पर करमा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने अभियुक्तगणों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना।

