Sonbhadra News: हत्या कर कुएं में फेंक दी थी लाश, उम्रकैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा
Sonbhadra News: राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव स्थित तालाब के पास दस साल पूर्व युवक की हत्या कर कुएं में शव फेंकने के मामले में दोषी राजनारायण को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मुकेश वर्मा हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि भी इस सजा में समाहित रहेगी।
अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी चौकीदार रामप्रसाद ने सात दिसंबर 2011 को कोतवाली राबर्ट्सगंज में तहरीर दी। इसके जरिए बताया कि छह दिसंबर 2011 की सुबह 7 बजे गांव-घर के लोगों से पता चला कि खेत में स्थित एक कुएं की जगत पर खून लगा है। पुलिस ने पंपिंग सेट के जरिए कुएं का पानी बाहर निकालवाया तो उसमें पत्थर बांध कर फेंका गया युवक का शव बरामद हुआ।
विवेचना के दौरान पता चला कि पुसौली गांव निवासी राजनरायन गुप्ता पुत्र बेचन ने उसकी हत्या की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया।
इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने पैरवी की।