Rahul Gandhi की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
याचिका में स्वामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून 1955 का Rahul Gandhi ने उल्लंघन किया है. नियमों में अनुसार देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है. ऐसे में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को देखते हुए उनकी भारतीय नागरिकता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
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