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वैश्विक

High Court का बड़ा फैसला: दहेज के झूठे आरोपों को खारिज, यौन संबंधों पर उठे सवाल

Allahabad High Court के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रांजल शुक्ला और अन्य पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दहेज की मांग से जुड़े आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। न्यायमूर्ति ने कहा, “यह स्पष्ट है कि पति-पत्नी के बीच का विवाद यौन संबंधों को लेकर है, ना कि दहेज की मांग को लेकर।”

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उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court : OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने पर स्टे बरकार

Allahabad High Court ने राज्य सरकार को काउंटर एफीडेविट दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है, जानकारी का मुताबिक, डॉ भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष हरिशरण गौतम की जनहित याचिका पर मई माह में मामले की अगली सुनवाई होगी.

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