allahabad high court decision

वैश्विक

High Court का बड़ा फैसला: दहेज के झूठे आरोपों को खारिज, यौन संबंधों पर उठे सवाल

Allahabad High Court के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रांजल शुक्ला और अन्य पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दहेज की मांग से जुड़े आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। न्यायमूर्ति ने कहा, “यह स्पष्ट है कि पति-पत्नी के बीच का विवाद यौन संबंधों को लेकर है, ना कि दहेज की मांग को लेकर।”

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उत्तर प्रदेश

हम लिव-इन-रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ है: Allahabad High Court

Allahabad High Court यदि याची को अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो उसे लागू कानून के अनुसार सबसे पहले अपने पति या पत्नी से अलग होने के लिए आगे बढऩा होगा. पति के रहते पत्नी को पर पुरूष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

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