allahabad high court latest order

उत्तर प्रदेश

कथित फर्जी डिग्री मामले में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत-Allahabad High Court

इसके बाद दिवाकर त्रिपाठी ने Allahabad High Court में जनहित याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसे सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को संदर्भित किया था. डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया.

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उत्तर प्रदेश

पीड़िता को दुष्कर्मी पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: Allahabad High Court

Allahabad High Court मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन के अनुसार किसी महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने का समय 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह देखा जायेगा कि महिला के जीवन या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान तो नहीं होगा.

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उत्तर प्रदेश

हम लिव-इन-रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ है: Allahabad High Court

Allahabad High Court यदि याची को अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो उसे लागू कानून के अनुसार सबसे पहले अपने पति या पत्नी से अलग होने के लिए आगे बढऩा होगा. पति के रहते पत्नी को पर पुरूष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

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