Amitabh Thakur

उत्तर प्रदेशवैश्विक

Lucknow News: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका नामंजूर

Lucknow News: गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अमिताभ ठाकुर को सेवा के लिए अनुपयुक्त करार देते हुए इसी साल 23 मार्च को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। वैसे उन्हें वर्ष 2028 में सेवानिवृत्त होना था।

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उत्तर प्रदेश

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर पर बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप

उसने पुलिस कमिश्नर वाराणसी से मांग की है कि मुझे से 50 लाख की रंगदारी मांग रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर व उसके ऑफिस में 50 लाख रुपये लेने लिये धमकाने आये नामजद लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया जाये।

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उत्तर प्रदेश

जबरिया सेवानिवृति-पेंशन में देरी पर अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त परिवाद दायर किया

अमिताभ ने कहा कि पहले इन विभागीय कार्यवाहियों के नाम पर उनका प्रोमोशन रोका गया और अब इनके नाम पर उनका पेंशन रोका जा रहा है। अतः उन्होंने लोकायुक्त से इस अनुचित विलंब के लिए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रार्थना की है।

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