Lucknow News: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका नामंजूर
Lucknow News: गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अमिताभ ठाकुर को सेवा के लिए अनुपयुक्त करार देते हुए इसी साल 23 मार्च को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। वैसे उन्हें वर्ष 2028 में सेवानिवृत्त होना था।
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