Bulandshahr News: पुलिस ने भी की सशक्त पैरवी, पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, ₹10000 अर्थदंड की सजा
Bulandshahr News: एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बुलंदशहर की न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने संतान न होने व दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर विवाहिता की हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास व 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।
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