Chhattisgarh: हिंदू देवताओं में विश्वास न करने की शपथ दिलाने के आरोपी प्रधानाध्यापक रतनलाल सरोवर को पुलिस ने दबोचा
Chhattisgarh प्रधानाध्यापक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना) और 295ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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