Hathras: छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में जेल गए ट्यूशन शिक्षक को अदालत ने किया बरी, साक्ष्य के अभाव में मिला संदेह का लाभ
Hathras की इस घटना में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी ट्यूशन शिक्षक को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हों। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की उस व्यवस्था को भी रेखांकित करता है, जहां हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है।
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