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Muzaffarnagar News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह के खिलाफ गरजा कानून का डंडा! एडीजे रितिश सचदेवा ने दिलाई बेटियों को हिम्मत की शपथ

Muzaffarnagar मुख्य अतिथि एडीजे रितिश सचदेवा ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बाल विवाह की गंभीरता को समझाते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना न केवल एक अपराध है, बल्कि यह भविष्य के लिए खतरनाक भी है। ऐसे अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को ₹2,00,000 तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

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