liquor shop rules 2025

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Muzaffarnagar में आबकारी दुकानों के लिए नए नियम: 2025-26 के लिए आवंटियों को मिले सख्त दिशा-निर्देश, डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी अनिवार्य

Muzaffarnagar जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 01 अप्रैल 2025 से सभी आबकारी दुकानों पर शराब की बिक्री केवल पी०ओ०एस० (POS) मशीन के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए आवंटियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है।

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