Lucknow: अरविंद मिश्रा को सजा के साथ जुर्माना भी लगाया, 23 साल पहले ली थी 15 हजार की रिश्वत
Lucknow: अधिकारी ने कहा कि सीबीआई निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों को अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष के बारे में बताने में सफल रही, जिसके कारण स्थगन और अंतरिम राहत को लेकर आरोपी की याचिकाएं खारिज कर दी गईं. इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुना दी गई.
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