रेगुलर क्लासेज नहीं चली, कोरोना काल में ली गई फीस का 15% हिस्सा स्कूलों को लौटाना होगा- Allahabad High Court
सहमति जताते हुए Allahabad High Court ने अभिभावकों के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुनाया है.यह फैसला पूरे प्रदेश के स्कूलों पर लागू होगा और इस आदेश के तहत अगले 2 महीने में 15 फ़ीसदी फीस एडजस्ट करने या फिर स्कूल छोड़ चुके बच्चों के अभिभावकों को यह पैसा वापस करने की एक्सरसाइज करने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी.
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