शिष्या से रेप मामले में सबूत न होने कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री Swami Chinmayanand बरी
इस घड़ीचक्र में Swami Chinmayanand के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से 19 दिसंबर, 2022 को अग्रिम जमानत मिली थी। इसके बावजूद, यह मामला अब तक अदालत में विचाराधीन था और फिर अंत में इसमें बरी का फैसला हुआ है।
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