Temporary bar license

उत्तर प्रदेश

क्रिसमस और नव वर्ष के जश्न में शराब पीने के लिए अब Excise Department से लेनी होगी परमिशन, जानें क्या है पूरा नियम

Muzaffarnagar और पूरे उत्तर प्रदेश में अब यह तय हो चुका है कि क्रिसमस और नव वर्ष जैसे खास अवसरों पर शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग/Excise Department से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आयोजकों को एफ०एल०-11 लाइसेंस प्राप्त करना होगा, और बिना इस परमिशन के शराब परोसना कानूनी अपराध माना जाएगा। यह कदम कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शराब के सेवन को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

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