vidhi adhikari

उत्तर प्रदेश

विधि अधिकारी की नौकरी वकालत नहीं, वकालतनामा लगाना उल्लंघन-Allahabad High Court

Allahabad High Court उन्हें प्रारंभिक और लिखित परीक्षा में सफलता मिली थी, लेकिन साक्षात्कार के बाद उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि न्यायिक सेवा की शर्तों के अनुसार विधिक अधिकारी को कंपनी से इस्तीफा देने के बाद भी सात वर्षों की निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है।

Read more...